भाजपा विधायक को मिली एक सप्ताह की राहत, 21 मई तक कोर्ट में करना होगा सरेंडर – KANWAR LAL MEENA ROW

झालावाड़: अंता विधायक कंवरलाल मीणा को मनोहरथाना एसीजेएम कोर्ट से मामूली राहत मिली है. कोर्ट ने शुक्रवार को विधायक मीणा के लिए जारी किए गिरफ्तारी वारंट को वापस ले लिया है. कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश सौंपे जाने के बाद विधायक को एक सप्ताह की मामूली राहत मिली है. इसके पहले एसीजेएम कोर्ट द्वारा 14 मई तक विधायक को कोर्ट में सरेंडर करने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था.

मीणा के अधिवक्ता राजेश वर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सरेंडर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है, जो 21 मई को पूरे होंगे. ऐसे में कोर्ट के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट पर विचार करने की गुहार लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इसकी पुष्टि करते हुए मनोहरथाना थानाधिकारी नंदकिशोर मीणा ने बताया कि विधायक कंवरलाल मीणा के गिरफ्तारी वारंट पर अदम तामील का आदेश दिया है. जिसके बाद इसे कोर्ट को वापस भेज दिया गया है.

कोर्ट में सरेंडर के बाद याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट : सुप्रीम कोर्ट में विधायक की याचिका खारिज होने की चल रही अफवाहों पर बार एसोसिएशंस अध्यक्ष राम माहेश्वरी स्थिति स्पष्ट की है अध्यक्ष ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की एकल बेंच ने विधायक के कोर्ट में सरेंडर किए बिना याचिका पर सुनवाई करने का फैसला लिया था. जिसे सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने निरस्त कर दिया. उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने विधायक को दो सप्ताह की अवधि में कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए हैं. सरेंडर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट विधायक की याचिका पर सुनवाई करेगा. राम माहेश्वरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में विधायक की याचिका पेंडिंग होने तक विधायक की सदस्यता सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी.

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