आईटीआर को लेकर बड़ी खबर,जाने कब तक कर सकते रिर्टन दाखिल

डिजिटल डेक्स। इवनिंग न्यूज
नई दिल्ली।
आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है। यह फैसला ITR फॉर्म में किए गए महत्वपूर्ण बदलावों, फाइलिंग सिस्टम में जरूरी अपडेट और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी के चलते लिया गया है, जिससे टैक्सपेयर्स को दस्तावेज़ तैयार करने और सटीक रिटर्न दाखिल करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।

CBDT का बयान: टैक्सपेयर्स को मिलेगी आसान और सटीक फाइलिंग की सुविधा

CBDT ने साफ किया है कि डेडलाइन बढ़ाने का मकसद सभी कैटेगरी के टैक्सपेयर्स को एक सहज और अधिक सटीक टैक्स फाइलिंग अनुभव देना है। विभाग ने कहा, “अधिसूचित ITR में किए गए व्यापक बदलावों तथा आकलन वर्ष 2025-26 के लिए प्रणाली की तैयारी एवं ITR सुविधाओं के जारी होने के लिए आवश्यक समय को देखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख बढ़ा दी गई है।”

किसे मिलेगा फायदा?

  • सैलरीड कर्मचारी

  • कारोबारी

  • अन्य नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स

इन सभी को रिटर्न फाइलिंग के लिए अब अतिरिक्त समय मिलेगा, जिससे आखिरी समय की भागदौड़ और तकनीकी दिक्कतों से राहत मिलेगी।

डेडलाइन क्यों बढ़ानी पड़ी?

  • इस साल ITR फॉर्म में कई बड़े बदलाव किए गए हैं।

  • फाइलिंग सिस्टम और ई-फाइलिंग सुविधाओं को अपडेट करने में समय लग रहा है।

  • TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में देरी के कारण टैक्सपेयर्स को दिक्कत हो रही थी।

  • दस्तावेज़ों की जांच और मिलान के लिए टैक्सपेयर्स को पर्याप्त समय नहीं मिल पा रहा था।

अब क्या करें टैक्सपेयर्स?

  • फॉर्म 26AS, AIS और TDS क्रेडिट का मिलान जरूर करें।

  • सभी जरूरी दस्तावेज़ों को अच्छे से जांचें।

  • सटीक और सही जानकारी के साथ ITR दाखिल करें।

  • अतिरिक्त समय का लाभ उठाकर जल्द फाइलिंग करें, ताकि आखिरी समय की परेशानी से बच सकें।

आईटीआर की लास्ट डेट चूकने पर क्या होगा?

अगर 15 सितंबर 2025 तक भी ITR दाखिल नहीं किया, तो आप विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर 2025 तक दाखिल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए लेट फीस देनी होगी और कुछ टैक्स बेनिफिट्स खत्म हो सकते हैं

न्यू टैक्स रिजीम पर क्या है अपडेट?

गौरतलब है कि 1 अप्रैल 2025 से नया टैक्स रिजीम लागू हो चुका है। 12 लाख रुपये तक की आय पर अब टैक्स नहीं देना होगा, जबकि 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। हालांकि, इस बार की ITR फाइलिंग में यह छूट लागू नहीं होगी क्योंकि यह छूट अगले वित्त वर्ष के लिए है।CBDT ने कहा: “इससे सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित होगा। औपचारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।” ITR फाइलिंग की डेडलाइन बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है। टैक्सपेयर्स को सलाह है कि वे इस अतिरिक्त समय का पूरा लाभ उठाएं, दस्तावेज़ों की जांच करें और बिना किसी जल्दबाजी के सटीक रिटर्न दाखिल करें। इससे टैक्स फाइलिंग का अनुभव और भी आसान और सुरक्षित होगा।

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